Dowry Case : सूरजपुर जिले में एक महिला डॉक्टर ने अपने पति और ससुराल पक्ष के पांच सदस्यों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उससे लगातार 20 लाख रुपये दहेज की मांग की जा रही थी और मांग पूरी न होने पर उसे निरंतर प्रताड़ित किया गया। पीड़िता डॉ. प्रियंका जायसवाल की शादी 30 अप्रैल 2025 को मरवाही निवासी डॉ. कोमल प्रसाद राय के साथ हिंदू रीति-रिवाज से संपन्न हुई थी। विवाह के पूर्व तिलक समारोह में पीड़िता के पिता कृष्ण कुमार जायसवाल ने 3.25 लाख रुपये नकद, सोने की चेन और अंगूठी दी थी, साथ ही सगाई के खर्च के लिए भी बड़ी राशि का भुगतान किया था।

शादी से पहले लिए थे 5 लाख रुपये
शिकायत में डॉ. प्रियंका ने खुलासा किया कि शादी से ठीक पहले उनके पति डॉ. कोमल राय ने नया घर और कार खरीदने का बहाना बनाकर उनके पिता से 5 लाख रुपये उधार लिए थे, जिसे बाद में लौटाने का वादा किया गया था। सगाई के अगले ही दिन, ससुराल पक्ष ने फोन कर 20 लाख रुपये की और मांग रख दी। जब पिता ने इस मांग का विरोध किया और रिश्ता तोड़ने की बात कही, तब आरोपियों ने माफी मांग ली और 30 अप्रैल को शादी संपन्न हुई।

ससुराल में अमानवीय व्यवहार और मारपीट
शादी के बाद पीड़िता के साथ ससुराल में अमानवीय व्यवहार किया गया। उन्हें घर के एक कमरे में बंद कर दिया गया और बाहर निकलने से रोक दिया गया। पति, सास-ससुर और ननद-ननदोई द्वारा लगातार 20 लाख रुपये लाने का दबाव बनाया गया और विरोध करने पर मारपीट व मानसिक प्रताड़ना दी गई। पीड़िता को पता चला कि उनके पति शराब के आदी हैं और नशे की हालत में उनके साथ मारपीट करते हैं। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पति के अतीत के कारण एक युवती पहले आत्महत्या कर चुकी है और वह पूर्व में जेल भी जा चुके हैं।
न्याय के लिए संघर्ष और पुलिस कार्रवाई
तमाम प्रताड़नाओं से तंग आकर डॉ. प्रियंका 26 फरवरी 2026 को अपने मायके लौट आईं। 12 अप्रैल 2026 को दोनों पक्षों के बीच समझौते का प्रयास किया गया, लेकिन ससुराल पक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि 20 लाख रुपये मिलने पर ही वे पीड़िता को वापस साथ ले जाएंगे। अंततः, पीड़िता की शिकायत पर विश्रामपुर पुलिस ने पति डॉ. कोमल प्रसाद राय, ससुर पुरुषोत्तम राय, सास अरुणा देवी, अमित जायसवाल, ननद कामिनी जायसवाल, विजय जायसवाल और किरण जायसवाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 3(5) और 85 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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