Transport Nagar : अंबिकापुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और भारी वाहनों के आवागमन को शहर से बाहर शिफ्ट करने की दिशा में एक अहम फैसला सामने आया है। न्यायालय कलेक्टर, सरगुजा (अंबिकापुर) ने नगर पालिक निगम को ग्राम पचपेड़ी स्थित 3.00 एकड़ नजूल भूमि का अग्रिम आधिपत्य प्रदान कर दिया है। यह भूमि प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तहत इस्तेमाल की जाएगी।

राजस्व प्रकरण क्रमांक 38/अ-20(1)/24-25 पर आज दिनांक 06 अगस्त 2025 को जारी आदेश में बताया गया कि ग्राम पचपेड़ी, तहसील अंबिकापुर स्थित शासकीय नजूल भू-खण्ड क्रमांक 159/3, रकबा 3.00 एकड़ को ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण हेतु आयुक्त, नगर पालिक निगम अंबिकापुर को अग्रिम अधिपत्य में सौंपा गया है।

इस फैसले का आधार नगर निगम के पत्र क्रमांक 1356/न.पा.नि./लो.नि.वि./2025-26 दिनांक 01.08.2025 रहा, जिसमें नगर निगम द्वारा भूमि आबंटन में विलंब के कारण अग्रिम आधिपत्य की मांग की गई थी।
पूर्व में दिनांक 04.02.2014 को न्यायालय कलेक्टर द्वारा इसी योजना के लिए कुल 7.10 एकड़ भूमि का अधिपत्य निगम को सौंपा गया था। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब 3.00 एकड़ जमीन का अधिपत्य ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के लिए निगम को दिया गया है।
राज्य शासन द्वारा 2004 में ट्रांसपोर्ट नगर योजना के लिए ₹1 प्रति वर्गफुट की रियायती दर पर भूमि आबंटन की स्वीकृति दी गई थी, जिसके तहत ₹57,33,963.00 की राशि नियमानुसार वसूली की जा चुकी है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का उपयोग केवल ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण के लिए ही किया जाएगा। अन्य किसी प्रयोजन में उपयोग की स्थिति में यह आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
जनहित में बड़ा फैसला:
यह निर्णय अंबिकापुर नगर की भीड़भाड़ और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। नगर के भीतर भारी वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट गतिविधियों को एक सुनियोजित स्थान पर केंद्रित किया जा सकेगा।
अब निगाहें इस बात पर होंगी कि ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण का कार्य कितनी तेजी से प्रारंभ होता है और यह शहर के यातायात प्रबंधन में कितना सुधार लाता है। जनता को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है।










