Ambikapur News : हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव के भतीजे से मारपीट, दर्ज हुई FIR

अंबिकापुर में समलाया मंदिर के पास युवक से मारपीट और 2500 रुपये लूटने का आरोप, छह लोगों पर BNS की धाराओं में केस दर्ज, जांच जारी।

Ambikapur News : अंबिकापुर शहर में दबंगई का एक मामला सामने आया है, जहां समलाया मंदिर के पास एक युवक और उसके दोस्त को कथित तौर पर रोककर गाली-गलौज, मारपीट और लूट की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने खुद को इलाके का दादा बताते हुए उसकी जेब से 2500 रुपये जबरन निकाल लिए। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और चश्मा भी तोड़ दिया गया। शिकायत करने पर चाकू से जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पीड़ित युवक हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष अनुराग सिंह देव का भतीजा है।

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समलाया मंदिर के पास रोका

पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, घटना 7 सितंबर 2026 की शाम करीब 6 बजे की है। पंजाब गार्डन निवासी हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव के भतीजे अभिरत सिंह देव अपने दोस्त देव दुबे के साथ स्कूटी लेकर रायफल शूटिंग के सिलसिले में महामाया पारा निवासी शकील फिरदौसी के यहां जा रहा था। इसी दौरान समलाया मंदिर के पास गोलू पठान, राज बंगाला और उनके चार अन्य साथियों ने कथित तौर पर उसे रोक लिया।

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कॉलर पकड़कर मांगे पैसे

पीड़ित के अनुसार, आरोपियों ने उसका कॉलर पकड़कर पूछा कि वह उन्हें पहचानता नहीं है। इसके बाद उससे पैसे की मांग की गई। विरोध करने के बावजूद आरोपियों ने उसकी शर्ट की जेब में रखे 2500 रुपये निकाल लिए। शिकायत में आरोप है कि आरोपियों ने खुद को इलाके का दादा बताते हुए युवक और उसके दोस्त के साथ गाली-गलौज की। पैसे निकालने के बाद आरोपियों ने कथित तौर पर अभिरत सिंह देव के साथ हाथ-मुक्के से मारपीट की। दोस्त देव दुबे ने बीच-बचाव करते हुए आरोपियों से माफी मांगी, जिसके बाद उन्होंने दोनों को छोड़ा।

शिकायत करने पर चाकू से हत्या की धमकी

पीड़ित ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि घटना के बाद आरोपियों ने धमकी दी कि यदि मामले की शिकायत की गई तो उसे चाकू से जान से मार दिया जाएगा। घटना के बाद पीड़ित ने अंबिकापुर थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई।

छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने शिकायत के आधार पर गोलू पठान, राज बंगाला और उनके चार अन्य साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(3), 115(2), 191(2), 119(1) और 324(2) के तहत अपराध दर्ज किया है। अंबिकापुर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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