Delhi Jal Board Scam : दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP से जुड़े कथित घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद अब पांच अन्य आरोपियों को भी अदालत से जमानत मिल गई है। बुधवार, 9 सितंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी पांच आरोपियों को जमानत देने का फैसला किया। अदालत ने प्रत्येक आरोपी को दो लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया।
पूर्व CEO समेत पांच लोगों को बनाया गया था आरोपी
इस मामले में दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व CEO उदित प्रकाश राय के अलावा नागेंद्र यादव, राज कुमार, पंकज वर्मा और अंकित श्रीवास्तव को आरोपी बनाया गया था। जांच एजेंसी की कार्रवाई के बाद इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। अब अदालत से जमानत मिलने के बाद मामले में आरोपी बनाए गए इन पांचों लोगों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, कथित घोटाले से जुड़े आरोपों पर कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।
सत्येंद्र जैन को भी मिल चुकी है जमानत
इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को भी जमानत दी थी। अदालत ने उन्हें दो लाख रुपये के मुचलके पर राहत प्रदान की थी। मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB ने सत्येंद्र जैन को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया था। उनके बाद अब अन्य आरोपियों को भी अदालत से जमानत मिलने के बाद मामले ने एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी चर्चा तेज कर दी है।
मई 2024 में दर्ज हुआ था मामला
दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े इस कथित घोटाले का मामला मई 2024 में सामने आया था। सतर्कता निदेशालय की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया था। शिकायत में दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के विकास और अपग्रेडेशन से संबंधित निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। जांच में टेंडर प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए थे।
टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप
मामले में आरोप है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के विकास और अपग्रेडेशन से जुड़े टेंडर में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गईं। इसके अलावा निविदा की शर्तों में कथित रूप से हेरफेर किए जाने और आपराधिक साजिश रचे जाने के आरोप भी लगाए गए हैं। जांच एजेंसी इसी आधार पर मामले से जुड़े अधिकारियों और अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।
अदालत के फैसले के बाद आगे क्या होगा?
पांच आरोपियों को जमानत मिलने के बावजूद कथित STP घोटाला मामले की कानूनी प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है। आरोपों की जांच और मामले से जुड़े दस्तावेजों की कानूनी समीक्षा आगे जारी रहेगी। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होगी। फिलहाल नौ सितंबर को आए जमानत आदेश से पूर्व CEO उदित प्रकाश राय समेत पांच आरोपियों को राहत मिली है।
दिल्ली जल बोर्ड मामला फिर चर्चा में
दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित यह मामला लंबे समय से राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा में रहा है। STP परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच शुरू होने के बाद कई लोगों पर कार्रवाई की गई। अब सत्येंद्र जैन समेत मामले के आरोपियों को अदालत से जमानत मिलने के बाद इस केस की अगली कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजरें बनी हुई हैं।
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