अभिजीत दिपके के खिलाफ सरकारी स्कूल में कथित तौर पर बिना अनुमति प्रवेश करने और शिक्षकों को धमकाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। मामला राजस्थान के बगरू क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है। शिकायत के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अभिजीत दिपके के खिलाफ सरकारी स्कूल में कथित तौर पर बिना अनुमति प्रवेश करने और शिक्षकों को धमकाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। मामला राजस्थान के बगरू क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है। शिकायत के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Abhijeet Dipke FIR : कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संयोजक अभिजीत दीपके और उनके सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक जिला परिषद उर्दू स्कूल में कथित तौर पर बिना अनुमति प्रवेश करने और स्कूल के कामकाज में बाधा डालने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई स्कूल की 53 वर्षीय शिक्षिका सैयद शमशादबानो खैराताली की शिकायत के आधार पर की है। मामला औसा पुलिस थाने में दर्ज हुआ है।


शिकायत के अनुसार, अभिजीत दीपके और उनके कुछ सहयोगी औसा के नजदीक जावली स्थित जिला परिषद स्कूल परिसर में पहुंचे थे। आरोप है कि उन्होंने स्कूल प्रशासन से अनुमति लिए बिना परिसर में प्रवेश किया और कक्षाओं में जाकर छात्रों के बीच बैठ गए। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से कई तरह के सवाल किए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस पूरी गतिविधि से स्कूल में चल रही पढ़ाई और प्रशासनिक काम प्रभावित हुआ।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि दीपके और उनके सहयोगियों ने स्कूल परिसर में छात्रों के साथ हुई बातचीत और अपनी पूरी गतिविधि को कैमरे में रिकॉर्ड किया। बाद में इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए जाने का आरोप है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि वीडियो में क्या रिकॉर्ड किया गया था और उसे किस उद्देश्य से सार्वजनिक किया गया।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, अभिजीत दीपके ने अपने दौरे के दौरान स्कूल में कथित फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। दावा किया गया कि उन्होंने कहा कि किसी दूसरे स्कूल के बच्चों को कथित तौर पर इस विद्यालय में लाकर कक्षाओं में बैठाया गया था। स्कूल पक्ष ने इस आरोप को संस्था की छवि खराब करने की कोशिश के तौर पर पेश किया है। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए इन आरोपों की भी जांच कर रही है।
मामले में दीपके और उनके साथ आए लोगों पर शिक्षकों के साथ कथित तौर पर बदसलूकी करने का आरोप भी लगाया गया है। शिकायत के अनुसार, मौके पर मौजूद शिक्षकों को निलंबित कराने की धमकी दी गई। आरोप है कि इस व्यवहार से स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों पर धारा 132 और धारा 329(3) के तहत कार्रवाई की गई है। धारा 132 सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल के इस्तेमाल से संबंधित है, जबकि धारा 329(3) अनधिकृत प्रवेश से जुड़ी है।
एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। जांच के दौरान स्कूल में मौजूद लोगों के बयान लिए जा सकते हैं और सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो की भी पड़ताल की जा सकती है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि स्कूल परिसर में प्रवेश किन परिस्थितियों में हुआ और शिक्षकों तथा छात्रों के साथ वास्तव में क्या हुआ था।
अभिजीत दीपके इससे पहले भी विभिन्न मुद्दों को लेकर सक्रिय रहे हैं और उनके नेतृत्व में CJP से जुड़े कार्यकर्ता कई सार्वजनिक अभियानों में नजर आए हैं। अब लातूर के स्कूल से जुड़े इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके सामने कानूनी चुनौती बढ़ गई है। फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि पुलिस जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगी।
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