छत्तीसगढ़

सब्जी खरीद-फरोख्त के विवाद में खूनी झड़प, दुकान में तोड़फोड़ और लूट

नकदी व CCTV DVR ले उड़े आरोपी, तीन गिरफ्तार

Ambikapur News : सब्जी की खरीद-फरोख्त को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक रूप ले बैठा। शहर के गोधनपुर क्षेत्र में आरोपियों ने न सिर्फ दुकानदार और उसके परिजनों के साथ मारपीट की, बल्कि दुकान में जमकर तोड़फोड़ करते हुए हजारों रुपये की नकदी और सीसीटीवी डीवीआर भी लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

प्रार्थी उपेन्द्र कुमार गुप्ता, निवासी गोधनपुर, थाना गांधीनगर ने थाना कोतवाली अंबिकापुर में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 20 जनवरी को वह अपने भाई आकाश गुप्ता व दीपक गुप्ता के साथ रोज की तरह अपनी सब्जी की दुकान पर मौजूद था। तीनों भाई बाहर से लाई गई सब्जियों की खरीद-बिक्री का कार्य करते हैं।

19 जनवरी को एक महिला करीब 2 क्विंटल सुरन सब्जी पूर्व तय सौदे के अनुसार प्रार्थी की दुकान पर बेचने आई थी, लेकिन पड़ोस की दुकान मां शेरावाली सब्जी भंडार के संचालक राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने जबरन प्रार्थी के ग्राहक को अपने पास बुलाकर कम कीमत में सब्जी खरीद ली और अधिक दाम में आगे बेच दी।

इसी बात को लेकर जब उपेन्द्र गुप्ता ने राजेंद्र प्रसाद गुप्ता से पूछताछ की, तो आरोपी और उसके बेटे प्रियांशु ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर बीच-बचाव करने आए चाचा जवाहर प्रसाद गुप्ता के साथ भी हाथ-मुक्कों और डंडे से मारपीट की गई।

दुकान में घुसकर हमला, नकदी और CCTV DVR की लूट

घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने जब प्रार्थी थाना गया, उसी दौरान आरोपियों ने दुकान में घुसकर प्रार्थी के भाई आकाश गुप्ता के साथ मारपीट की। साथ ही दुकान का शीशा, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। आरोपियों ने काउंटर में रखी सब्जी बिक्री की करीब 30 से 40 हजार रुपये की नकदी और सीसीटीवी डीवीआर भी लूट लिया।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली अंबिकापुर में अपराध क्रमांक 37/26 धारा 296, 351(3), 115(2), 331(5), 324(4), 309(6) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपियों
राजेंद्र प्रसाद गुप्ता (55), प्रिंस गुप्ता (21) और प्रियांशु गुप्ता (19) को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उन्होंने अपराध स्वीकार किया।

घटना में प्रयुक्त हथियार, लूटी गई नकदी और डीवीआर के संबंध में संतोषजनक जानकारी न देने एवं साक्ष्य मिटाने के प्रयास को देखते हुए आरोपियों पर धारा 238 बीएनएस भी जोड़ी गई। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।

अन्य आरोपी फरार

मामले में शामिल अन्य आरोपी घटना दिनांक से फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक देवनारायण यादव, प्रधान आरक्षक सदरक लकड़ा, आरक्षक दीपक पाण्डेय, नितिन सिन्हा और सुरेश गुप्ता की सक्रिय भूमिका रही।

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