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अंबिकापुर @thetarget365 शिक्षा विभाग में चल रहे युक्तियुक्तकरण (रैशनलाइजेशन) प्रक्रिया में गड़बड़ी और अनियमितता के मामलों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। मनेन्द्रगढ़ जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुरेन्द्र प्रसाद जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जायसवाल ने राज्य शासन के निर्देशों की अवहेलना करते हुए शिक्षकों की वरिष्ठता और विषयगत मानकों की अनदेखी कर मनमानी पदस्थापना की है, जो उनके पदीय दायित्वों में लापरवाही और स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है।
इन गंभीर लापरवाहियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन और सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनहीनता माना गया है। परिणामस्वरूप, सुरेन्द्र जायसवाल को नियम 9(1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा, और इस अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर नियत किया गया है।
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