Korba News: शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप, CISF के SI पर FIR दर्ज

कोरबा में सीआईएसएफ के एक सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। शिकायत सामने आने के बाद मामले की जांच तेज कर दी गई है। आखिर पीड़िता ने क्या आरोप लगाए और अब आरोपी अधिकारी पर आगे क्या कार्रवाई होगी?

Korba News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक बेहद चौंकाने वाला और संवेदनशील मामला सामने आया है। यहाँ एक युवती ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में कार्यरत एक सब-इंस्पेक्टर (SI) पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने प्रेम जाल में फंसाकर और भविष्य में शादी का झूठा वादा देकर उसका विश्वास जीता और फिर अपनी हवस का शिकार बनाया। जब आरोपी ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, तो पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए कानून की शरण लेने का निर्णय लिया।

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होटल में ले जाकर किया गया दुष्कर्म

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवती मुड़ापार (SECL) क्षेत्र की निवासी है। लगभग एक वर्ष पूर्व उसकी मुलाकात डुमरमुड़ा (दर्री) निवासी प्रमोद महंत नामक युवक से हुई थी, जो कि CISF में एसआई के पद पर तैनात है। युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि 11 मई 2025 को आरोपी ने उसे शादी का सपना दिखाकर एक होटल में बुलाया। वहां विवाह का भरोसा देकर उसने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका, बल्कि आरोपी लगातार शादी का बहाना बनाकर लंबे समय तक पीड़िता का शोषण करता रहा। यहाँ तक कि रायपुर बुलाकर भी उसके साथ गलत काम किया गया।

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शादी से मुकरते ही सामने आई सच्चाई

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब भी वह आरोपी पर विवाह के लिए दबाव डालती थी, तो वह हमेशा नए-नए बहाने बनाकर समय मांग लेता था। शादी का लगातार दिलासा देने के कारण ही पीड़िता ने शुरुआत में इस मामले की शिकायत नहीं की थी। लेकिन जब आरोपी ने अपने वादे से पूरी तरह मुकरते हुए विवाह करने से इनकार कर दिया, तब युवती को उसके धोखे का अहसास हुआ। अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ उसने दर्री पुलिस थाने में पहुंचकर आरोपी के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराई और इंसाफ की मांग की।

BNS की धाराओं के तहत पुलिस की सख्त कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए दर्री पुलिस ने त्वरित संज्ञान लिया और आरोपी प्रमोद महंत के खिलाफ नवगठित भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 69 के तहत गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। यह धारा मुख्य रूप से शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने से संबंधित अपराधों के लिए लगाई गई है। मामले की विवेचना कर रहे अधिकारी तेज कुमार यादव ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी

वर्तमान में आरोपी पुलिस की पहुंच से दूर है, लेकिन प्रशासन इस मामले को लेकर पूरी तरह सतर्क है। जांच अधिकारी के अनुसार, आरोपी सब-इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को हिरासत में ले लिया जाएगा और उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर ऐसे मामलों में सुरक्षा और कानून के प्रति महिलाओं के विश्वास को रेखांकित किया है, वहीं आरोपी की वर्दी की गरिमा को भी कलंकित किया है।

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Chandan Das

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