CG Rules
CG Rules: छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था में शुचिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने शासकीय सेवकों के लिए कड़े निर्देश जारी करते हुए उन्हें राजनीतिक गलियारों से दूर रहने की नसीहत दी है। मंत्रालय महानदी भवन से जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि हर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह अपने पद की गरिमा बनाए रखते हुए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करे। सरकार का मानना है कि शासकीय सेवा में रहते हुए किसी भी प्रकार का राजनीतिक झुकाव प्रशासनिक कार्यों की पारदर्शिता को प्रभावित कर सकता है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के हवाले से जारी इस आदेश में साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि कोई भी शासकीय सेवक किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं बन सकता। यह प्रतिबंध केवल सदस्यता तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक रैली, प्रचार या अभियान का हिस्सा भी नहीं बन सकते। शासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवक का धर्म केवल जनता की सेवा और सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन करना है, न कि किसी विशेष विचारधारा या दल का प्रचार करना।
अक्सर देखा जाता है कि कई सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए विभिन्न अशासकीय संस्थाओं, समितियों या संगठनों में महत्वपूर्ण पद संभाल लेते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस पर भी लगाम लगा दी है। नए निर्देशों के अनुसार, बिना सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के कोई भी कर्मचारी किसी भी शासकीय या अशासकीय समिति में पद धारण नहीं कर सकेगा। आदेश में चेतावनी दी गई है कि कर्मचारी ऐसा कोई भी बाहरी उत्तरदायित्व स्वीकार न करें जिससे उनके शासकीय कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े।
शासन ने इस आदेश को केवल कागजों तक सीमित न रखकर धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी सभी संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को सौंपी है। GAD ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी विभागों के प्रमुख अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें और इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। आदेश में यह सख्त चेतावनी भी दी गई है कि यदि कोई कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ ‘वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम, 1966’ के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें निलंबन और सेवा समाप्ति तक के प्रावधान शामिल हो सकते हैं।
US Sanctions: वॉशिंगटन से आई एक बड़ी खबर के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने चीन…
Supreme Court Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि…
IMD Weather Alert: देश के बड़े हिस्से में मौसम के दो अलग रूप देखने को…
Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है. हर राशि…
RCB vs GT Match Result: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के रोमांचक सफर में रॉयल…
Why Mobile Network Fails in Lift: हम सभी ने कभी न कभी यह अनुभव किया…
This website uses cookies.