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कुसमी-चांदो मार्ग पर बरातियों की बस हादसे में चौथी मौत, चालक गिरफ्तार

अंबिकापुर @thetarget365 बलरामपुर जिले के कुसमी-चांदो मार्ग पर बरातियों की बस दुर्घटना में घायल एक और बुजुर्ग की मौत हो गई। दुर्घटना में मरने वालों की संख्या अब 04 हो गई है। इधर चांदो पुलिस ने बस के चालक के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या की धारा के तहत अपराध पंजीकृत कर गिरफ्तार कर लिया है। बस दुर्घटना के आधा दर्जन घायलों का उपचार अभी भी मेडिकल कालेज अस्पताल में चल रहा है।

बता दें शंकरगढ़ थाना के ग्राम धारानगर से बरातियों को लेकर झारखंड के बरगढ़ जा रही बराती बस 15 मई को कंठी घाट पर लगभग 50 फीट ऊंचाई से नीचे गिर गई थी। इस दुर्घटना में तीन बरातियों ने मौके पर ही मौत हो गई जबकि 60 से अधिक यात्री घायल हो गए थे। घायलों को जिला अस्पताल बलरामपुर तथा मेडिकल कालेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती किया गया था। इनमें से एक और बराती की मेडिकल कालेज अस्पताल में मौत हो गई। मृतक लहरू राम 60 वर्ष ग्राम धारानगर का ही रहने वाला था। वह भी बस में सवार होकर बारात जा रहा था। दुर्घटना में उसे गंभीर चोट आई थी।

दुर्घटनास्थल- 50 फिट ऊंचाई से गिरी बस (फाइल फोटो)

इधर चांदो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चालक के विरुद्ध गैर जमानती गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी की है। धारानगर निवासी प्रार्थी हेमंत कुजूर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 15 मई को कंडम बस में क्षमता से अधिक बारातियों को बैठाकर बरगढ़ झारखंड ले जाया जा रहा था। यह सड़क पहले से ही खराब हालत में थी और निर्माणाधीन भी थी। इसके बावजूद बस चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए बस को कंठी घाट के गहरे खाई में गिरा दिया। हादसे में तीन व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य बरातियों को चोटें आईं।

सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी बस चालक के विरुद्ध थाना चांदो में धारा 281, 125, 105 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर के निर्देश पर आरोपी चालक की तलाश हेतु एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई। लगातार तलाशी के बाद आरोपी बस चालक विपिन कुजूर 34 वर्ष निवासी नवडीहा थाना धौरपुर सरगुजा को उसके निवास स्थान से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायिक रिमांड में न्यायालय में पेश किया गया है।

इन धाराओं में गिरफ्तार हुआ बस चालक

बीएनएस की धारा 105 गैर इरादतन हत्या के लिए सजा का प्रविधान करती है। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी की जान लेने या चोट पहुंचाने के इरादे के बिना भी किसी की मौत का कारण बनता है, लेकिन उसे पता होता है कि उसके कार्य से मौत हो सकती है, तो उसे दंडित किया जा सकता है।

धारा 125 बीएनएस जो लापरवाही या उतावलेपन से किए गए ऐसे कार्यों को दंडित करती है जिससे किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।

बीएनएस की धारा 281 सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाने या सवारी करने से संबंधित है। यह प्रविधान उन व्यक्तियों को दंडित करता है जो इतनी लापरवाही या जल्दबाजी में वाहन चलाते हैं कि मानव जीवन को खतरा हो या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या क्षति लगने की संभावना हो।

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