Rahul Gandhi Assets Case: आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI की नजर, बढ़ी सियासी हलचल

Rahul Gandhi Assets Case: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच प्रक्रिया तेज होती नजर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के सख्त रुख के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले को लेकर अदालत ने पहले सीबीआई की रिपोर्ट पर असंतोष जताया था और जांच को लेकर नए सिरे से जवाब मांगा था।

ads

सीबीआई ने याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर को भेजा नोटिस

सीबीआई ने इस मामले के याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर को नोटिस जारी कर उन्हें 10 अगस्त को नई दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है। नोटिस के अनुसार, उन्हें मामले से जुड़े दस्तावेजों और उपलब्ध साक्ष्यों के साथ अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है।विग्नेश शिशिर ने सीबीआई के नोटिस मिलने की पुष्टि की है। हालांकि, उन्होंने इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है, इसलिए वह इस पर विस्तृत टिप्पणी नहीं करना चाहते।

Adst

हाईकोर्ट ने सीबीआई की पिछली रिपोर्ट पर जताई थी नाराजगी

इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सीबीआई की ओर से पेश की गई पिछली रिपोर्ट पर संतुष्टि नहीं जताई थी। अदालत ने जांच की स्थिति को लेकर सवाल उठाए थे और सीबीआई से संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी के माध्यम से नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।अदालत का कहना था कि मामले में लगाए गए आरोपों और शिकायतों की जांच कानून के अनुसार की जानी चाहिए। कोर्ट ने जांच एजेंसी से अधिक स्पष्ट और विस्तृत जवाब मांगा है।

मई में बंद कमरे में हुई थी मामले की सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 12 मई को इस मामले में करीब दो घंटे तक बंद कमरे में सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता की शिकायत, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और अब तक सामने आए तथ्यों पर चर्चा की थी।हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि सीबीआई को याचिकाकर्ता की शिकायत प्राप्त हो चुकी है और एजेंसी आठ सप्ताह के भीतर अदालत में अपना जवाब दाखिल करेगी।

अदालत ने जांच एजेंसियों से मांगा जवाब

न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि यदि याचिकाकर्ता की शिकायत प्राप्त हुई है तो आरोपों का सत्यापन कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है।अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अलावा केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को भी इस मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

Adst

याचिका में राहुल गांधी पर लगाए गए हैं गंभीर आरोप

याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने कथित रूप से अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। याचिका में इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की गई है।याचिकाकर्ता का दावा है कि मामले से जुड़े तथ्यों की जांच आवश्यक है और जांच एजेंसियों को सभी पहलुओं की पड़ताल करनी चाहिए। हालांकि, राहुल गांधी या कांग्रेस की ओर से इस मामले में कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

20 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई

फिलहाल सीबीआई की कार्रवाई और हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद इस मामले में आगे की प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। जांच एजेंसी द्वारा याचिकाकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद मामले में नए तथ्य सामने आ सकते हैं।इस प्रकरण की अगली सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में 20 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है। अब देखना होगा कि उस दिन अदालत में सीबीआई और अन्य विभागों की ओर से क्या जवाब दाखिल किया जाता है।

Gen-Z Debate: भागवत के Gen-Z बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार , “भागवत जी से किसी सर्टिफ़िकेट की जरूरत नहीं है”

Adst
Chandan Das

Chandan Das

Writer & Blogger

All Posts
Previous Post
Next Post

ताज़ा खबरे

  • All Posts
  • FIFA World Cup 2026
  • Thetarget365
  • अंतरराष्ट्रीय
  • अन्य
  • अपराध
  • कारोबार
  • कृषि
  • खेल
  • छत्तीसगढ़
  • टेक
  • ट्रेंड
  • ताज़ा खबर
  • धर्म
  • पशु-पक्षी
  • मनोरंजन
  • मौसम
  • राजनीति
  • राष्ट्रीय
  • विचार/लेख
  • शिक्षा और नौकरी
  • साहित्य/मीडिया
  • सेहत-फिटनेस

© 2026 | All Rights Reserved | Thetarget365.com | Made By Top News Portal Development Company

Contacts

Call Us At – +91-:9406130006
WhatsApp – +91 62665 68872
Mail Us At – thetargetweb@gmail.com
Meet Us At – Shitla Ward, Ambikapur Dist. Surguja Chhattisgarh.497001.